Chintels Paradiso Accident – फ्लैट मालिकों को किराया देने के आदेश जारी
10 फरवरी 2022 को चिंटल पैराडइसो में डी टावर की छत गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने ऑडिट करवाने का फैसला लिया था।
Gurugram News Network-सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के छह असुरक्षित डी, ई, एफ, जी, एच और जे टावर के फ्लैट मालिकों को 15 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से किराया दिया जाएगा। हर साल 10 प्रतिशत किराया बढ़ाया जाएगा। आदेश गुरुग्राम मंडलाायुक्त आरसी बिदान ने जारी किए। वहीं, दूसरी तरफ आरडब्ल्यूए और बिल्डर ने इस किराया राशि पर निराशा जाहिर की है। आरडब्ल्यूए ने इस किराया राशि को कम बताया है, जबकि बिल्डर प्रतिनिधि ने किराया राशि को अधिक होना बताया है।
IIT Delhi Audit Report में चिंटल पैराडाइसो के इन छह टावर को असुरक्षित घोषित किया है। इस सोसाइटी के करीब 170 प्रभावित खरीदारों ने साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। फ्लैट के बदले में फ्लैट की मांग की गई थी। विकल्प एक के तहत मुआवजा राशि को कम बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन की तरफ से निर्धारित मुआवजा राशि के हिसाब से विकल्प एक के तहत मुआवजा देने के आदेश जारी किए थे। साथ ही साथ विकल्प दो के तहत फ्लैट मालिकों को फ्लैट देने के आदेश चिंटल इंडिया लिमिटेड को जारी किए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने गत चार जनवरी को दिए आदेश में मंडलायुक्त को आदेश जारी किए थे कि विकल्प दो में जब तक फ्लैट का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक फ्लैट मालिकों को किराया राशि दिलवाने के आदेश दिए थे। मंडलायुक्त को किराया राशि का निर्धारण भी करना था।
मंडलायुक्त ने आदेश में निर्देश दिए हैं कि इन टावर को तोड़ने के जारी आदेश के आठ महीने के बाद किराया राशि का भुगतान फ्लैट मालिकों को देना शुरू करना होगा। अप्रैल माह में इन टावर को तोड़ने के आदेश जारी हुए थे। इसके अनुसार दिसंबर माह से किराया राशि देनी होगी। मंडलायुक्त ने इस अवधि में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से नक्शे मंजूर करवाने के आदेश जारी किए हैं।
फरवरी 2022 में हुआ था हादसा:
बता दे कि 10 फरवरी 2022 को चिंटल पैराडइसो में डी टावर की छत गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने ऑडिट करवाने का फैसला लिया था।